UP Traffic Rules: बाइक पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट जरूरी, अब कटेगा ई-चालान

Surbhi Saxena
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन से सफर करने वालों के लिए ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। बाइक या स्कूटी पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अब इस नियम का उल्लंघन होने पर ई-चालान की कार्रवाई भी की जा सकेगी।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठने वाले यात्री के लिए हेलमेट पहनने का प्रावधान पहले से मौजूद है। हालांकि, अब तक ई-चालान व्यवस्था में पीछे बैठी सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर अलग से कार्रवाई का विकल्प सीमित था। नए ई-चालान सिस्टम में पिलियन राइडर यानी पीछे बैठने वाली सवारी के हेलमेट उल्लंघन को भी दर्ज करने का विकल्प जोड़ा गया है।

पीछे बैठने वाले का भी बनेगा चालान

नए सिस्टम के तहत यदि बाइक या स्कूटी चलाने वाला व्यक्ति हेलमेट पहने हुए है, लेकिन पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं लगाया है, तो भी यातायात नियमों के उल्लंघन के तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। चालान वाहन से लिंक होगा और इसकी जानकारी वाहन मालिक तक पहुंचाई जाएगी। यातायात विभाग की ओर से ई-चालान व्यवस्था को अपडेट किया जा रहा है। नियमों की निगरानी के लिए ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल एप्लीकेशन, आईटीएमएस कैमरों और मौके पर ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

नए सिस्टम में कई विकल्प शामिल

ई-चालान एप्लीकेशन के नए वर्जन में पीछे बैठी सवारी के बिना हेलमेट सफर करने के अलावा शराब पीकर वाहन चलाने और मॉडिफाइड साइलेंसर जैसे उल्लंघनों के लिए भी विकल्प जोड़े गए हैं। नए सिस्टम का परीक्षण भी शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हेलमेट से संबंधित नियम मोटर वाहन अधिनियम और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमों के तहत लागू हैं। हेलमेट नहीं पहनने पर ₹1,000 के जुर्माने का प्रावधान दर्ज है।

वाहन खरीदते समय दो हेलमेट पर भी जोर

इससे पहले उत्तर प्रदेश में नए दोपहिया वाहन खरीदने वालों को चालक और पीछे बैठने वाले यात्री के लिए दो हेलमेट उपलब्ध कराने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए थे। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों का पालन बढ़ाना और दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में गंभीर चोटों के जोखिम को कम करना है। अब बाइक या स्कूटी पर सफर करने वालों के लिए जरूरी है कि चालक के साथ पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी हेलमेट लगाए। नए ई-चालान सिस्टम के सक्रिय होने के बाद नियम तोड़ने वालों पर डिजिटल माध्यम से कार्रवाई और तेज होने की संभावना है।

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